Government Scheme: सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) बेटियों के लिए सरकार ने शुरू कर दी, सिर्फ 250 रूपए में मिलेगा लाखों का फायदा
भारत
में सरकार की ओर से
लोगों के फायदे के
लिए कई योजनाएं चलाई
जा रही हैं। इन्ही योजनाओं में सरकार द्वारा समर्थित सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लाभ के
लिए शुरू की गई एक
बचत योजना है। इस योजना की
शुरुआत ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के अंतर्गत की
गयी है। इस योजना के
तहत 10 वर्ष
से कम उम्र की
बालिकाओं के माता-पिता
या कानूनी अभिभावक बालिकाओं का खाता खोल
सकते हैं। यह खाता पोस्टऑफिस
और बैंकों में खोला जा सकता है।
इस अकाउंट को 21
वर्ष तक या 18 वर्ष की आयु के
बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा
सकता है। बेटियों के लिए सरकार
की ओर से यह
बढ़िया निवेश की स्कीम चलाई
जा रही है। इस स्कीम का
फायदा लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। इस स्कीम में निवेश कर माता-पिता
अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) खाता खोलने के लिए जरूरी कागजात-
1. अकाउंट
ओपनिंग फॉर्म
2. अस्पताल या सरकारी अधिकारी
द्वारा जारी किया गया बालिका का बर्थ सर्टिफिकेट
पोस्ट ऑफिस या बैंक में
सबमिट करना जरूरी होता है।
3. लड़की
के माता-पिता या कानूनी अभिभावक
के पहचान प्रमाण और निवास का
प्रमाण पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन बिल,
पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतादाता पहचान पत्र भारत सरकार द्वारा दिया हुआ अन्य कोई भी
प्रमाण पत्र जिसमें निवास का विवरण हो।
4. कानूनी
अभिभावक के दो फोटो
इसके अलावा,
बैंक या पोस्ट ऑफिस के अनुरोध पर कुछ अन्य दस्तावेज भी सबमिट करने पड़ सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना
का फॉर्म आप पोस्ट
ऑफिस या बैंक से
प्राप्त कर सकते
हैं या https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/494SSAC110315_A3.pdf यहां से डाउनलोड कर
सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएँ
* इस
योजना में अभिभावक के द्वारा 10
वर्ष से कम आयु
की बालिका के नाम पर
खाता खोला जा सकता है।
* भारत
में एक बालिका के
नाम पर पोस्टऑफिस या
किसी भी बैंक में
केवल एक ही खाता
खोला जा सकता है।
* यह
खाता एक परिवार में
अधिकतम दो लड़कियों के
लिए खोला जा सकता है।
परन्तु जुड़वां/ट्रिपल बच्चियों के जन्म के
मामले में दो से अधिक
खाते खोले जा सकते हैं।
* किसी
भी वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये
आरंभिक जमा के साथ खाता
खोला जा सकता है।
* एक
वित्त वर्ष में 250 रुपये
से लेकर 1.50 लाख
रुपये तक की एकमुश्त
या किस्तें खाते में जमा की जा सकती
है। जमा की जाने वाली
राशि 50 रुपये
के गुणकों में होनी चाहिए।
* खाता
खोलने की तारीख से
अधिकतम 15 वर्ष
पूरे होने तक इसमें राशि
जमा की जा सकती
है।
* अगर
न्यूनतम 250 रुपये
एक वित्तीय वर्ष में एक खाते में
जमा नहीं किया जाता है तो खाते
को डिफॉल्ट खाते में माना जाएगा।
* ब्याज
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में
खाते में जमा किया जाएगा।
* बालिका
के वयस्क होने (यानी 18 वर्ष)
तक खाते का संचालन अभिभावक
के जरिए किया जाएगा।
*बालिका
के 18 वर्ष
की आयु प्राप्त करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद खाते
से निकासी की जा सकती
है।
* पिछले
वित्त वर्ष के अंत में
उपलब्ध शेष राशि का 50%
तक निकासी की जा सकती
है।
* निकासी
एकमुश्त या किश्तों में
की जा सकती है।
* इसके
अलावा खाता खोलने की तारीख से
21 साल
बाद या 18
वर्ष की आयु प्राप्त
करने के बाद बालिका
के विवाह के समय खाता
मैच्योर होता है।
*आवश्यकता
पड़ने पर खाता खोले
जाने के बाद उसे
भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया
जा सकता है।
* हालांकि
कुछ परिस्थितियों में खाता खोलने के 5
साल बाद समय से पहले बंद
भी किया जा सकता है।
बंद हो चुके सुकन्या समृद्धि खाते को दोबारा कैसे शुरू करें?
किसी
भी वित्तीय वर्ष के दौरान बंद
हो चुके सुकन्या समृद्धी खाता को दोबारा शुरू
करने के लिए 50 रु का जुर्माना
देकर इसे फिर से सक्रिय करने
का प्रावधान है।
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